सामान्य नियमः-
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येेक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होेगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
1 विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2 प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3 महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट य आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4 प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
5 महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कत्र्तव्य है, वह सरल निव्र्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6 महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7 महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8 वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी बातों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9 महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10 छात्र रैगिंग में लिप्त नहीं रहेंगे।
अध्ययन संबंधी नियमः-
1 प्रत्येक विद्यार्थी की 75ः उपस्थिति अनिवार्य होगी,अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2 विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3 ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय पर न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4 अध्ययन से संबन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5 व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र-
प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है, कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदिः-
1. विद्यार्थी महाविद्यालय का प्रवेश-शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है।
2. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता हो।
3. विद्यार्थी रैगिंग में संलिप्त पाया जाये।
4. यदि विद्यार्थी किसी आपराधिक या अनैतिक कार्याें में लिप्त हो।
5. शासकीय नियमानुसार यदि कोई विद्यार्थी लगातार 1 माह से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है।