स्थानीय प्रबंधन समिति,
(पंजीयन क्रमांक 26850 रायपुर दिनांक 04.07.2013)
महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (का क्रमांक 44 सन् 1973) के नियमानुसार स्थानीय प्रबंधन समिति का पंजीयन कराया गया । समिति महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिये प्रयासरत है।
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम, 2001
(क्रं. 27 सन् 2001)
रैगिंग की परिभाषा :- रैगिंग से अभिप्राय है कि किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तिव का अपमान या उपहास अभिदर्षित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रवरित करना आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।
अपराध :- रैगिंग अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अमाननीय होगा।
दंड :- यदि कोई व्यक्ति या छात्र जो प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से रैगिंग लेता है या लेने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो कारावास जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से जो 5000/- रूपये से अधिक नहीं या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
प्रक्रिया :-
1.इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. रैगिंग के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रं. 2, 1974 ) के उपबंध लागू होंगें।
3. रैगिंग अपराध के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था, परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।
4. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो को राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
रैगिंग दण्डनीय अपराध है।
महाविद्यालय परिसर में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
विद्यार्थी सदैव अपना परिचय पत्र साथ रखें।
महाविद्यालय परिसर में मादक द्रव्यों एवं पदार्थो के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध हैं
महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हराभरा बनाने में अपना सहयोग दें।